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UP Scholarship 2026-27: कॉलेज और पॉलिटेक्निक के नए फ़ॉर्म अभी खुले, 9वीं से 12वीं की आवेदन तारीख़ निकल चुकी
20 जुलाई 2026 के शासनादेश के मुताबिक़ कॉलेज और पॉलिटेक्निक में नए आवेदन की आख़िरी तारीख़ 31 अक्टूबर 2026 है; रिन्यूअल की 15 अक्टूबर 2026 थी। पैसा दिसंबर 2026 में भेजने का कार्यक्रम है।

उत्तर प्रदेश की स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) 2026-27 के नए फ़ॉर्म अभी उन छात्रों के लिए खुले हैं जो 10वीं के बाद 11वीं-12वीं के अलावा कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन और पॉलिटेक्निक (ITI: नीचे)। सरकार के 20 जुलाई 2026 के शासनादेश के मुताबिक़ इनका नया आवेदन (फ़्रेश) 31 अक्टूबर 2026 तक हो सकता है; रिन्यूअल (नवीनीकरण) की आख़िरी तारीख़ 15 अक्टूबर 2026 थी। 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं के आवेदन की तारीख़ें निकल चुकी हैं: उसी दिन के दूसरे शासनादेश में उनका नया आवेदन 21 सितंबर 2026 तक था।
शासनादेशों के मुताबिक़ पैसा भेजने का कार्यक्रम: कॉलेज और पॉलिटेक्निक में रिन्यूअल और नए आवेदन वालों का दिसंबर 2026 में, और 9वीं से 12वीं के नए आवेदन वालों का 25 से 31 जनवरी 2027 के बीच; जिनका डाटा संदिग्ध (शक वाला) निकले, उनका बाद में। आवेदन सिर्फ़ scholarship.up.gov.in पर होता है, और पैसा उस बैंक खाते में आता है जो आधार से जुड़ा हो।
ज़रूरी फ़ैक्ट्स
सभी आंकड़े जाँचे गए:
- कॉलेज और पॉलिटेक्निक: रिन्यूअल (शासनादेश, 20 जुलाई 2026)
- आवेदन और हार्ड कॉपी 15 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक; संस्थान का आवेदन आगे भेजना 25 अक्टूबर 2026 तक; ज़िला समिति का लॉक 21 से 26 नवंबर 2026 के बीच; पैसा 1 से 10 दिसंबर 2026
- कॉलेज और पॉलिटेक्निक: नया आवेदन (फ़्रेश)
- रजिस्ट्रेशन और आवेदन 15 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक; फ़ाइनल प्रिंट 2 नवंबर 2026 तक; हार्ड कॉपी 4 नवंबर 2026 तक; संस्थान का आवेदन आगे भेजना 10 नवंबर 2026 तक; ज़िला समिति का लॉक 6 से 15 दिसंबर 2026 के बीच; पैसा 21 से 31 दिसंबर 2026
- कॉलेज और पॉलिटेक्निक: जिनका डाटा संदिग्ध निकले
- रिन्यूअल वालों का पैसा 16 से 25 जनवरी 2027, नए आवेदन वालों का 27 से 31 जनवरी 2027
- 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं: नया आवेदन (शासनादेश, 20 जुलाई 2026)
- रजिस्ट्रेशन 11 अगस्त 2026 से 21 सितंबर 2026 तक; हार्ड कॉपी 5 अक्टूबर 2026 तक; स्कूल का आवेदन आगे भेजना 15 अक्टूबर 2026 तक; ज़िला समिति का लॉक 15 जनवरी 2027 तक; पैसा 25 से 31 जनवरी 2027
- 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं: रिन्यूअल (10वीं और 12वीं)
- शासनादेश में आवेदन और हार्ड कॉपी 11 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026 तक; पैसा 29 सितंबर 2026 से 5 अक्टूबर 2026, संदिग्ध डाटा वालों का 25 से 31 अक्टूबर 2026
- पोर्टल का ‘महत्वपूर्ण तिथियाँ’ बॉक्स
- कॉलेज और पॉलिटेक्निक के छात्रों की तारीख़ें शासनादेश जैसी; 10वीं और 12वीं के रिन्यूअल की आख़िरी तारीख़ 19 सितंबर 2026 लिखी है, शासनादेश में 25 अगस्त 2026; 15 अक्टूबर 2026 की सुबह कॉलेज-पॉलिटेक्निक के रिन्यूअल की लाइन (15 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026) पर ‘इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि बीत चुकी है’ लिखा था
बाक़ी 18 फ़ैक्ट्स, सोर्स के साथ
- पॉलिटेक्निक: प्राविधिक शिक्षा परिषद का पत्र (14 अगस्त 2026)
- परिषद से जुड़ी सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, पी.पी.पी. मोड और निजी संस्थाओं से कहा गया कि शासनादेश 91/2026/1941 (20 जुलाई 2026) की समय-सारिणी के अनुसार स्कॉलरशिप/फ़ीस प्रतिपूर्ति 2026-27 की सारी कार्यवाही समय से पूरी कराएँ
- 3 अक्टूबर 2026 को भेजा गया पैसा
- 4.60 लाख से ज़्यादा छात्रों के खातों में ₹148 करोड़ से ज़्यादा (9वीं-10वीं और 10वीं के बाद की कक्षाएँ); मुख्यमंत्री के मुताबिक़ कोशिश है कि 26 जनवरी 2027 तक सभी हक़दार छात्रों तक पैसा पहुँचे
- 2026-27 का लक्ष्य (मुख्यमंत्री का प्रेस नोट)
- 70 लाख छात्र; पिछले साल 69 लाख छात्रों को ₹6,200 करोड़ की स्कॉलरशिप
- 2025-26 में छूटे छात्र (समाज कल्याण विभाग का नोट)
- 3,16,057 छात्र ‘तकनीकी कारणों’ से दशमोत्तर स्कॉलरशिप से छूटे, इनमें 2,46,426 निजी संस्थानों के; नोट में लिखा था कि पोर्टल 1 सितंबर 2026 से दोबारा खुलेगा और पैसा 29 सितंबर 2026 से 2 अक्टूबर 2026 के बीच भेजा जाएगा
- आय सीमा: SC और सामान्य वर्ग
- SC: 9वीं-10वीं और 10वीं के बाद, दोनों में ₹2.5 लाख; सामान्य वर्ग: 9वीं-10वीं में ₹2.5 लाख, 10वीं के बाद ₹2 लाख (परिवार की सालाना आमदनी)
- आय सीमा: OBC
- माता-पिता/अभिभावक की सालाना आमदनी ₹2 लाख तक; स्कॉलरशिप ‘बजट उपलब्धता की सीमा तक’
- अल्पसंख्यक वर्ग, 10वीं के बाद (नियमावली 2023)
- आय सीमा ₹2 लाख; 10वीं या उससे ऊपर की परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से पास
- अल्पसंख्यक वर्ग, 9वीं-10वीं (नियमावली 2023)
- आय सीमा ₹2.5 लाख; ₹225 हर महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने, और हर साल ₹750 (नियमावली में ‘वार्षिक तदर्थ अनुदान’)
- आय सीमा: ST
- जनजाति विकास विभाग (यूपी) के पेज पर 9वीं-10वीं और 10वीं के बाद, दोनों में माता-पिता/अभिभावकों की सालाना आय ₹2.5 लाख तक (पेज में आख़िरी बदलाव 2019); SC/ST दशमोत्तर नियमावली 2023 में रकम नहीं, सिर्फ़ ‘राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा’; केंद्र के जनजातीय कार्य मंत्रालय के पेज पर केंद्र की ST स्कॉलरशिप के लिए भी ₹2.5 लाख
- 9वीं-10वीं: SC, और अस्वच्छ पेशे वाले माता-पिता के बच्चे (नियमावली 2023)
- SC: साल में ₹3,500, हॉस्टल में रहने वाले को ₹7,000; अस्वच्छ पेशे वाले माता-पिता के बच्चे: ₹3,500, हॉस्टल में ₹8,000, और आय की कोई सीमा नहीं
- 9वीं-10वीं: सामान्य वर्ग (नियमावली 2023)
- साल में ₹3,000; आय सीमा ₹2.5 लाख
- 9वीं-10वीं: OBC
- ₹150 हर महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने, और हर साल ₹750 एक साथ; साल में ज़्यादा से ज़्यादा ₹2,250
- फ़ीस की भरपाई की ऊपरी सीमा, 10वीं के बाद (सामान्य वर्ग की नियमावली 2023)
- संस्थान की मंज़ूर फ़ीस, या कोर्स ग्रुप 1 से 4 में ₹50,000, ₹30,000, ₹20,000 और ₹10,000, जो भी कम हो
- SC/ST, 10वीं के बाद (नियमावली 2023)
- कम से कम 75 प्रतिशत हाज़िरी; पैसे का 40 प्रतिशत राज्य सरकार भेजती है और 60 प्रतिशत भारत सरकार सीधे उसी आधार सीडेड खाते में
- OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन)
- 2025-26 से ज़रूरी; पहले मोबाइल OTP, फिर आधार e-KYC, फिर OTR नंबर; एक छात्र का एक ही OTR, एक से ज़्यादा मिला तो स्कॉलरशिप से रोका जा सकता है
- हेल्पलाइन (पोर्टल का कॉन्टैक्ट पेज)
- SC और सामान्य वर्ग: 0522-3538700, टोल-फ़्री 14568; OBC: 0522-2288861, टोल-फ़्री 1800-180-5131; अल्पसंख्यक: 0522-2286150, 0522-2286470; ST के आगे कोई नंबर नहीं
- पेमेंट का स्टेटस (PFMS)
- ‘Know Your Payment’ अब pfms.gov.in पर; PFMS के होम पेज पर 8 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक तकनीकी अपग्रेड के काम की सूचना है
- साइबर ठगी की शिकायत
- 1930 या cybercrime.gov.in
क्या स्कॉलरशिप 2026-27 के फ़ॉर्म अभी भरे जा सकते हैं?
हाँ, नए आवेदन के लिए, और सिर्फ़ 10वीं के बाद की उन पढ़ाइयों के लिए जो 11वीं-12वीं नहीं हैं। शासनादेश इन्हें ‘कक्षा 12 से उच्चतर’ कहता है; पोर्टल का तारीख़ वाला बॉक्स ‘दशमोत्तर (11 & 12 के अतिरिक्त)’, और लॉगिन बटन ‘Postmetric Other than Inter Students’। पॉलिटेक्निक: प्राविधिक शिक्षा परिषद ने 14 अगस्त 2026 के पत्र (साइट का सर्टिफ़िकेट ख़त्म) में अपनी संस्थाओं से इसी शासनादेश की समय-सारिणी पर चलने को कहा। ITI: किसी शासनादेश या पोर्टल के पन्ने में ITI का नाम नहीं है; SC/ST की नियमावली में ITI कोर्स दशमोत्तर स्कॉलरशिप में गिने गए हैं। संस्थान से पूछ लें।
9वीं और 11वीं के नए आवेदन की हार्ड कॉपी स्कूल में 5 अक्टूबर 2026 तक जमा होनी थी, और स्कूलों के आगे भेजने की आख़िरी तारीख़ 15 अक्टूबर 2026 थी। 10वीं और 12वीं के रिन्यूअल की आख़िरी तारीख़ पर दो सरकारी पन्ने अलग बात कहते हैं: शासनादेश में 25 अगस्त 2026 है, और पोर्टल के बॉक्स में 19 सितंबर 2026। दोनों निकल चुकी हैं; पोर्टल पर कॉलेज-पॉलिटेक्निक के रिन्यूअल की लाइन 15 अक्टूबर 2026 की सुबह ‘इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि बीत चुकी है’ के साथ लाल थी।
19 सितंबर 2026 वाली तारीख़ का अलग आदेश, या 9वीं से 12वीं के लिए कोई नई खिड़की, हमें 14 अक्टूबर 2026 की रात और 15 अक्टूबर 2026 की सुबह न पोर्टल पर मिली, न यूपी के सूचना विभाग की प्रेस रिलीज़ की लिस्ट में (उसमें 14 अक्टूबर 2026 तक की ख़बरें थीं)। तारीख़ निकल गई हो, तो संस्थान या ज़िले के कल्याण विभाग से पूछें।
छात्र, संस्थान और पेमेंट की आख़िरी तारीख़ें क्या हैं?
तारीख़ें दो शासनादेशों में हैं। पहले शासनादेश के मुताबिक़ कॉलेज और पॉलिटेक्निक वालों की:
- रिन्यूअल: छात्र का आवेदन और हार्ड कॉपी 15 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक (निकल चुकी)। संस्थान का आवेदन आगे भेजना 25 अक्टूबर 2026 तक। पैसा 1 से 10 दिसंबर 2026 के बीच।
- नया आवेदन: आवेदन 31 अक्टूबर 2026 तक, फ़ाइनल प्रिंट 2 नवंबर 2026 तक, हार्ड कॉपी 4 नवंबर 2026 तक। संस्थान का आवेदन आगे भेजना 10 नवंबर 2026 तक। पैसा 21 से 31 दिसंबर 2026 के बीच।
- NIC की जाँच में डाटा संदिग्ध निकले, तो सुधार का मौका मिलता है और पैसा बाद में: रिन्यूअल वालों का 16 से 25 जनवरी 2027, नए वालों का 27 से 31 जनवरी 2027।
दूसरे शासनादेश के मुताबिक़ 9वीं से 12वीं वालों की:
- नया आवेदन (9वीं और 11वीं): स्कूल का आवेदन आगे भेजना 15 अक्टूबर 2026 तक (निकल चुकी)। पैसा 25 से 31 जनवरी 2027 के बीच।
- रिन्यूअल (10वीं और 12वीं): ठीक डाटा वालों के पैसे की तारीख़ 29 सितंबर 2026 से 5 अक्टूबर 2026 (निकल चुकी); संदिग्ध डाटा वालों के पैसे की तारीख़ 25 से 31 अक्टूबर 2026।
शासनादेश के मुताबिक़ कोई आवेदन ‘किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा’; जहाँ अटका रहे, वहाँ के नोडल अधिकारी की निजी ज़िम्मेदारी तय होगी।
पैसा कब आएगा, और इस साल अब तक कितना आया?
मुख्यमंत्री के 3 अक्टूबर 2026 के प्रेस नोट के मुताबिक़ उस दिन 9वीं-10वीं और 10वीं के बाद की कक्षाओं के 4.60 लाख से ज़्यादा छात्रों के खातों में ₹148 करोड़ से ज़्यादा भेजे गए। मुख्यमंत्री के मुताबिक़ कोशिश है कि आगामी 26 जनवरी (2027) तक सभी हक़दार छात्रों तक पैसा पहुँचे।
पैसे की तारीख़ पर दो सरकारी पन्ने अलग हैं। सूचना विभाग के 24 जुलाई 2026 के नोट में नए छात्रों का पैसा ‘27 से 31 जनवरी 2027 के बीच’ लिखा है; शासनादेश में यह तारीख़ सिर्फ़ संदिग्ध डाटा वाले नए छात्रों की है, और ठीक डाटा वालों की 21 से 31 दिसंबर 2026।
पिछले साल का पैसा नहीं आया था? समाज कल्याण विभाग के 20 अगस्त 2026 के नोट के मुताबिक़ 2025-26 में 3,16,057 छात्र ‘तकनीकी कारणों’ से दशमोत्तर स्कॉलरशिप से छूटे, इनमें 2,46,426 निजी संस्थानों के थे। नोट में लिखा था कि पोर्टल 1 सितंबर 2026 से दोबारा खुलेगा और पैसा 29 सितंबर 2026 से 2 अक्टूबर 2026 के बीच भेजा जाएगा। यह हुआ या नहीं, इसका कोई नोट हमें 15 अक्टूबर 2026 तक सूचना विभाग की लिस्ट में नहीं मिला।
कौन हक़दार (पात्र) है, और आय की सीमा कितनी है?
स्कॉलरशिप यूपी के मूल निवासी छात्रों के लिए है। परिवार की सालाना आमदनी की सीमा हर कैटेगरी में अलग है:
- SC: 9वीं-10वीं और 10वीं के बाद, दोनों में ₹2.5 लाख तक (समाज कल्याण विभाग का पेज)।
- सामान्य वर्ग: 9वीं-10वीं में ₹2.5 लाख, 10वीं के बाद ₹2 लाख तक (वही पेज)।
- OBC: ₹2 लाख तक (पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का पेज)।
- अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी): 9वीं-10वीं में ₹2.5 लाख (पूर्वदशम नियमावली 2023), 10वीं के बाद ₹2 लाख तक (दशमोत्तर नियमावली 2023)।
- ST: ₹2.5 लाख तक। जनजाति विकास विभाग (उत्तर प्रदेश) के पेज पर 9वीं-10वीं और 10वीं के बाद, दोनों के लिए यही लिखा है (पेज में आख़िरी बदलाव 2019 का, साइट का सर्टिफ़िकेट ख़त्म)। SC/ST की दशमोत्तर नियमावली में रकम नहीं, बस ‘राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा’ है।
- अस्वच्छ पेशे (मैला ढोना, चमड़ा कमाना, खाल उतारना, कचरा बीनना, ख़तरनाक सफ़ाई) में लगे माता-पिता के 9वीं-10वीं के बच्चे: कोई आय सीमा नहीं (SC व अन्य की पूर्वदशम नियमावली 2023)।
किसकी आमदनी गिनी जाए, यह भी तय है। 2023 की SC/ST, सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग की नियमावलियों और OBC की दशमोत्तर नियमावली (2016) के मुताबिक़ माता-पिता में से कोई एक जीवित हो, तो उन्हीं की आमदनी ली जाती है; ‘अन्य सदस्यों की आय’ नहीं ली जाती, ‘चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों’। माता-पिता दोनों न रहें, तो पढ़ाई में मदद करने वाले गार्जियन (संरक्षक) की। 10वीं के बाद के नियमों में शादीशुदा, बेरोजगार छात्रा के मामले में पति की आमदनी ली जाती है; तब माता-पिता की आमदनी गिनी जाएगी या नहीं, यह नहीं लिखा।
नियमावलियों के मुताबिक़ आय प्रमाण-पत्र उपजिलाधिकारी या तहसीलदार का बना हो और राजस्व परिषद की वेबसाइट पर दर्ज हो। SC/ST की नियमावली के मुताबिक़ जाँच में माता-पिता की नौकरी की कमाई प्रमाण-पत्र में न जुड़ी मिली, तो आवेदन रद्द होगा। अपने घर का हाल नीचे टैप करके देखिए।
10वीं के बाद और शर्तें हैं। SC/ST और सामान्य वर्ग की नियमावलियों के मुताबिक़ कम से कम 75 प्रतिशत हाज़िरी ज़रूरी है, और 2025-26 से आधार वाली बायोमेट्रिक हाज़िरी न रखने वाले संस्थानों के छात्रों को भत्ता और फ़ीस की भरपाई नहीं मिलती। रिन्यूअल के लिए पिछली परीक्षा में पास या प्रमोट होना ज़रूरी है। अल्पसंख्यक वर्ग में 10वीं या उससे ऊपर की परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से पास होनी चाहिए।
हक़दार होने के बाद भी पैसा बजट पर टिका है। OBC के पेज पर ‘बजट उपलब्धता की सीमा तक’ लिखा है; SC/ST की नियमावली में भी बजट की सीमा तक, पहले रिन्यूअल वालों को। अल्पसंख्यक वर्ग में दिसंबर 2025 के संशोधन के मुताबिक़ 10वीं के बाद का पैसा पिछली कक्षा की मेरिट के क्रम से मिलता है।
कितनी स्कॉलरशिप मिलती है?
9वीं-10वीं की रकम तय है:
- SC: साल में ₹3,500, हॉस्टल में रहने वाले को ₹7,000।
- अस्वच्छ पेशे वाले माता-पिता के बच्चे: साल में ₹3,500, हॉस्टल में ₹8,000।
- सामान्य वर्ग: साल में ₹3,000 (पूर्वदशम नियमावली 2023)।
- OBC: ₹150 हर महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने, और हर साल ₹750 एक साथ; साल में ज़्यादा से ज़्यादा ₹2,250 (विभाग का पूर्वदशम पेज)।
- अल्पसंख्यक: ₹225 हर महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने, और हर साल ₹750 (‘वार्षिक तदर्थ अनुदान’)।
- ST: यूपी के पेजों पर रकम हमें नहीं मिली।
10वीं के बाद रकम कोर्स के ग्रुप, हॉस्टल और फ़ीस पर टिकी है: पढ़ाई का भत्ता और फ़ीस की भरपाई (शुल्क प्रतिपूर्ति)। सामान्य वर्ग की नियमावली के मुताबिक़ फ़ीस की भरपाई मंज़ूर फ़ीस तक होती है, पर कोर्स ग्रुप 1 से 4 में ज़्यादा से ज़्यादा ₹50,000, ₹30,000, ₹20,000 और ₹10,000, जो भी कम हो। यही सीमाएँ अल्पसंख्यक नियमावली और OBC के फ़ीस वाले पेज पर भी हैं, जहाँ कोर्स के ग्रुप लिखे हैं। SC/ST की नियमावली के मुताबिक़ SC/ST का 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार भेजती है और बाक़ी 60 प्रतिशत भारत सरकार सीधे उसी खाते में, इसलिए यह दो बार में आता है।
आवेदन कैसे करें?
छात्रों के लिए निर्देशों (एक जगह वित्तीय वर्ष 2023-24 लिखा है) और पोर्टल के मुताबिक़:
- OTR कराएँ: वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) 2025-26 से ज़रूरी है। मोबाइल OTP और आधार e-KYC के बाद OTR नंबर मिलता है। पोर्टल के मुताबिक़ एक से ज़्यादा OTR मिले, तो छात्र को स्कॉलरशिप से रोका जा सकता है।
- सही विभाग चुनें: रजिस्ट्रेशन पेज पर SC, ST और सामान्य के लिए समाज कल्याण विभाग, OBC के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग चुनें। रिन्यूअल वाले सीधे ‘Login Renewal’ से भरते हैं। निर्देशों के मुताबिक़ पहले साल पैसा न मिला हो, तब भी अगली कक्षा में रिन्यूअल ही करें, नया आवेदन नहीं।
- पहचान मिलवाएँ: नए छात्र डिजीलॉकर से KYC करके आधार नंबर, नाम और जन्मतिथि का मिलान कराते हैं; रिन्यूअल वाले आधार से जुड़े मोबाइल पर आया OTP डालते हैं।
- ‘टेम्परेरी लॉक’ से पहले रोल नंबर, प्रमाण-पत्रों के नंबर, अंक, कोर्स का प्रकार (रेगुलर या सेल्फ़ फ़ाइनेंस), फ़ीस और कैटेगरी जाँचें। फ़ीस वही भरें जो संस्थान से पूछकर पक्की हो।
- सबमिट के तीन दिन बाद फ़ाइनल प्रिंट निकलता है; इन दिनों में प्रमाण-पत्र के नंबर, आमदनी या रोल नंबर की गड़बड़ी लॉगिन में दिखती है। हाईस्कूल रोल नंबर छोड़कर बाक़ी सुधारकर ही प्रिंट लें।
- हार्ड कॉपी, आय-जाति प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र की ख़ुद अटेस्ट की हुई कॉपी के साथ, संस्थान में ख़ुद जमा करें, और मुहर-दस्तख़त वाली रसीद (पावती) लें।
- इसके बाद संस्थान आपकी बायोमेट्रिक जाँच करके आवेदन आगे भेजता है।
कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए?
निर्देशों के मुताबिक़ फ़ॉर्म भरने से पहले ये पास रखें:
- पिछली पढ़ाई की मार्कशीट या प्रमाण-पत्र।
- ऑनलाइन बना जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्र।
- कोर्स की सालाना फ़ीस, जो वापस नहीं होती (Non Refundable fee)।
- यूनिवर्सिटी या बोर्ड का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (पहले साल को छोड़कर)।
- आधार नंबर, आधार से जुड़ा अपना मोबाइल नंबर, और अपना ई-मेल।
- अपना बैंक खाता, जो आधार से जुड़ा (सीडेड) हो और NPCI में मैप हो। निर्देशों के मुताबिक़ ‘सीडिंग न होने पर छात्र का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा।’
आवेदन और पेमेंट का स्टेटस कैसे देखें?
आवेदन का स्टेटस अपने लॉगिन में दिखता है: ‘Login Fresh’ या ‘Login Renewal’ में अपनी कक्षा का बटन, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR नंबर, पासवर्ड। निर्देशों के मुताबिक़ संस्थान आवेदन आगे भेजे या रिजेक्ट करे, तो मोबाइल पर SMS भी आता है।
पैसा आया या नहीं, यह PFMS की ‘Know Your Payment’ सुविधा पर खाता नंबर से दिखता है। पोर्टल का लिंक पुराने पते pfms.nic.in पर जाता है, जहाँ लिखा है कि PFMS अब pfms.gov.in पर है। PFMS के होम पेज के मुताबिक़ वहाँ तकनीकी अपग्रेड का काम 8 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने की सूचना है।
खाता आधार से जुड़ा है या नहीं, यह UIDAI के पेज के मुताबिक़ myAadhaar पर दिखता है। न जुड़ा हो, तो UIDAI के मुताबिक़ बैंक शाखा में ‘मैंडेट और कंसेंट’ फ़ॉर्म भरकर लिंक कराएँ।
आवेदन क्यों रिजेक्ट होता है, या पैसा क्यों अटकता है?
निर्देशों, नियमों और PFMS में ये वजहें लिखी हैं:
- बैंक खाता आधार से न जुड़ा होना। निर्देशों के मुताबिक़ इससे पेमेंट फ़ेल हो सकता है। PFMS की रिजेक्शन वाली लिस्ट में ‘Aadhaar Number is not seeded in NPCI’ आने पर बैंक शाखा में सीडिंग और NPCI मैपर अपडेट कराने को कहा गया है।
- नाम या जन्मतिथि मेल न खाना। हाईस्कूल की मार्कशीट वाला नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्मतिथि आधार में भी वही होना ज़रूरी है। SC/ST की नियमावली के मुताबिक़ शादीशुदा बेटी को आधार में पति का नाम और पता अपडेट कराना होता है।
- ग़लत या अधूरी जानकारी। नियमावलियों के मुताबिक़ फ़ॉर्म का कोई डाटा ‘त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध’ हो, तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती।
- संदिग्ध डाटा का जवाब न देना। निर्देशों के मुताबिक़ संस्थान के ज़रिए सबूत के साथ तय समय में ऑनलाइन जवाब न जाए, या बात साबित न हो, तो ज़िला समिति आवेदन रिजेक्ट कर देती है।
- संस्थान की गड़बड़ी। संस्थान का कोर्स, फ़ीस और सीटें उस साल के ‘मास्टर डाटा’ में होनी चाहिए; यह पोर्टल की Master Data Report में दिखता है। पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट हुए संस्थानों की लिस्ट भी है।
- रिज़ल्ट। रिज़ल्ट न आया हो, तो ‘Result Not yet Declared’ चुनकर आवेदन हो सकता है; पर तय समय तक रिज़ल्ट भरकर आवेदन दोबारा आगे न भिजवाया जाए, तो निर्देशों के मुताबिक़ डाटा रिजेक्ट माना जाएगा।
- बंद या रुका खाता। निर्देशों के मुताबिक़ खाता चालू रखें, कम से कम बैलेंस रखें, पैसा आने की ऊपरी लिमिट न हो, और हर 3 महीने में लेन-देन करें।
- दूसरे आवेदन वाला मोबाइल नंबर। निर्देशों के मुताबिक़ ऐसा नंबर डालने पर फ़ाइनल प्रिंट मान्य नहीं होता।
फ़र्ज़ी कॉल, फ़ीस और साइबर कैफ़े की ग़लती से कैसे बचें?
SC/ST की नियमावली के मुताबिक़ आवेदन सिर्फ़ scholarship.up.gov.in से भरा जाता है, और ‘किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।’ जो शासनादेश, नियमावलियाँ और निर्देश हमने पढ़े, उनमें आवेदन की कोई फ़ीस नहीं लिखी। PFMS के होम पेज पर लिखा है कि PFMS पेमेंट के लिए पेमेंट पाने वालों से पैसा नहीं माँगता।
निर्देशों के मुताबिक़ फ़ॉर्म ख़ुद भरें और पासवर्ड ख़ुद बनाएँ। साइबर कैफ़े से भरवाएँ, तो सब अपने सामने भरवाएँ और जाँच का प्रिंट लेकर ख़ुद मिलाएँ। आधार नंबर, हाईस्कूल रोल नंबर, बैंक खाता नंबर और पासवर्ड किसी से साझा न करें। OTP भी किसी को न बताएँ, बैंक वालों को भी नहीं (RBI के 28 जनवरी 2022 के प्रेस नोट के मुताबिक़); उसे सिर्फ़ तब डालें जब आप ख़ुद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कर रहे हों। किसी दूसरे छात्र के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हुए मिलें, तो निर्देशों के मुताबिक़ छात्र और संस्थान दोनों पर सज़ा वाली कार्रवाई होगी; SC/ST की नियमावली में आमदनी छिपाने या झूठा घोषणा-पत्र देने पर FIR, ब्याज समेत वसूली और काली सूची लिखी है।
स्कीम समाचार आपसे कोई जानकारी या पैसा नहीं माँगता। पोर्टल के कॉन्टैक्ट पेज पर ये नंबर हैं: SC और सामान्य वर्ग के लिए 0522-3538700 और टोल-फ़्री 14568; OBC के लिए 0522-2288861 और टोल-फ़्री 1800-180-5131; अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 0522-2286150 और 0522-2286470। ST के आगे वहाँ नंबर नहीं है; छात्रों के निर्देशों में स्कॉलरशिप की किसी भी समस्या के लिए 0522-3538700 दिया है (सुबह 9:30 से शाम 6 बजे, छुट्टी छोड़कर)। ठगी हो जाए, तो 1930 पर फ़ोन करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।
सोर्स
- उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3, शासनादेश संख्या 91/2026/1941, 20 जुलाई 2026: 2026-27 में दशमोत्तर ‘उच्च कक्षाओं’ की स्कॉलरशिप की समय-सारिणीआदेश / सर्कुलर · तारीख़ 20 जुलाई 2026 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3, शासनादेश संख्या 92/2026/1940, 20 जुलाई 2026: 2026-27 में पूर्वदशम (9वीं-10वीं) और 11वीं-12वीं की स्कॉलरशिप की समय-सारिणीआदेश / सर्कुलर · तारीख़ 20 जुलाई 2026 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली (scholarship.up.gov.in): होम पेज, ‘महत्वपूर्ण तिथियाँ’ बॉक्स, Timetables और ब्लैकलिस्ट संस्थानों की लिस्टऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- स्कॉलरशिप पोर्टल: OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) के निर्देशऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- स्कॉलरशिप पोर्टल: छात्र रजिस्ट्रेशन (2026-27), विभाग चुनने का पेजऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- स्कॉलरशिप पोर्टल: कॉन्टैक्ट पेज (विभागों के हेल्पलाइन नंबर)ऑफ़िशियल वेबसाइट · तारीख़ 10 मार्च 2026 · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- स्कॉलरशिप पोर्टल: Master Data Fee/Seat Report (2026-2027), ज़िला और संस्थान चुनकरऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- समाज कल्याण निदेशालय: ‘छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश’ (पोर्टल पर 2026-27 के डाउनलोड में भी यही फ़ाइल)गाइडलाइन · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश: छात्रवृत्ति योजना (SC और सामान्य वर्ग की आय सीमा)ऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश: पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनाऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश: दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश: शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (कोर्स ग्रुप की लिस्ट)ऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व अन्य हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली-2023गाइडलाइन · तारीख़ 27 सितंबर 2023 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली-2023गाइडलाइन · तारीख़ 27 सितंबर 2023 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (एकादश संशोधन) नियमावली-2023गाइडलाइन · तारीख़ 27 सितंबर 2023 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवम संशोधन) नियमावली-2023गाइडलाइन · तारीख़ 27 सितंबर 2023 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: पूर्वदशम छात्रवृत्ति की संशोधित नियमावली, कार्यालय ज्ञाप संख्या 1836, 2023गाइडलाइन · तारीख़ 27 सितंबर 2023 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: उ0प्र0 अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (संशोधित) नियमावली, 2023, कार्यालय ज्ञाप संख्या 1837गाइडलाइन · तारीख़ 27 सितंबर 2023 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: दशमोत्तर नियमावली 2023 में संशोधन (मेरिट से पेमेंट का क्रम), संख्या 1446/52-3-2025, दिसंबर 2025आदेश / सर्कुलर · तारीख़ 5 दिसंबर 2025 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- केंद्र का जनजातीय कार्य मंत्रालय: ST छात्रों की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप (आय सीमा)ऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- मुख्यमंत्री का 3 अक्टूबर 2026 का प्रेस नोट: 4.60 लाख से ज़्यादा छात्रों को ₹148 करोड़ से ज़्यादा की स्कॉलरशिपप्रेस रिलीज़ · तारीख़ 3 अक्टूबर 2026 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, 20 अगस्त 2026: दशमोत्तर स्कॉलरशिप से छूटे छात्रों के लिए 1 सितंबर 2026 से पोर्टल दोबाराप्रेस रिलीज़ · तारीख़ 20 अगस्त 2026 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, 24 जुलाई 2026: दशमोत्तर छात्रवृत्ति 2026-27 की समय-सारिणी जारीप्रेस रिलीज़ · तारीख़ 24 जुलाई 2026 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- PFMS (pfms.gov.in): होम पेज, फ़्रॉड अलर्ट और अपग्रेड की सूचनाऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- PFMS: Know Your Payment (खाता नंबर से पेमेंट का स्टेटस)ऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- PFMS: DBT Validation/Payment Error/Rejection and action thereon (रिजेक्शन की वजहें और उपाय)गाइडलाइन · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- UIDAI: आधार और सीधे खाते में पैसा (DBT), बैंक सीडिंग स्टेटसऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- myAadhaar (UIDAI)ऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (गृह मंत्रालय): cybercrime.gov.in और 1930ऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश: पत्र संख्या प्राशिप/परिषद/छात्रवृत्ति/2026/4508, 14 अगस्त 2026 (शासनादेश 91/2026/1941 की समय-सारिणी के अनुसार स्कॉलरशिप का काम; urise.up.gov.in का सर्टिफ़िकेट 19 अगस्त 2026 को ख़त्म हुआ)आदेश / सर्कुलर · तारीख़ 14 अगस्त 2026 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश: विभागीय योजनाएँ (ST की आय सीमा; पेज में आख़िरी बदलाव 2019 का; uptdd.gov.in का सर्टिफ़िकेट 12 सितंबर 2026 को ख़त्म हुआ)ऑफ़िशियल वेबसाइट · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2: OBC दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2012 का चौथा संशोधन, कार्यालय ज्ञाप संख्या 536/64-2-2016, 19 अगस्त 2016गाइडलाइन · तारीख़ 19 अगस्त 2016 · PDF · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026
- भारतीय रिज़र्व बैंक: प्रेस नोट 2021-2022/1630, 28 जनवरी 2022, ‘सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के तरीक़े’ (OTP, पिन, पासवर्ड किसी को न दें)प्रेस रिलीज़ · तारीख़ 28 जनवरी 2022 · जाँचा गया 15 अक्टूबर 2026